मथुरा. ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर कॉरिडोर बनाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया था. सुप्रीम कोर्ट ने कॉरिडोर बनाने के लिए आसपास की जमीन खरीदने के लिए मंदिर कोष से 500 करोड़ रुपए उपयोग करने की अनुमति दी थी. जिसे लेकर मंदिर के सेवायतों ने पुनर्विचार याचिका दायर की है.
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बता दें कि ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर कॉरिडोर बनाने के लिए 5 एकड़ भूमि खरीदा जाना है. जमीन की खरीदी मंदिर के कोष में जमा पैसे से की जानी है. ऐसे में मंदिर के सेवायतों ने मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ के समक्ष पुनर्विचार याचिका दायर की है. याचिककर्ताओं ने याचिका के जरिए कहा है कि मंदिर सेवायतों की सुनवाई नहीं की गई. मंदिर के कोष के उपयोग को लेकर एकतरफा निर्णय लिया गया.
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याचिका में मंदिर के सेवायतों ने कहा, हम लोगों की इच्छा है कि कुंज गलियों को न तोड़ा जाए. प्राचीनता खत्म हो जाएगी. अगर मंदिर के पैसे से बिहारीजी के लिए जमीन ली जा रही है, तो कोई बात नहीं. लेकिन, इसके अलावा जो भी डेवलमेंट किया जाए, उसके लिए सरकार को पैसा खर्च करना चाहिए, उसके लिए ठाकुरजी का पैसा नहीं लेना चाहिए. मंदिर के धन और प्रबंधन से संबंधित मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी लंबित है.
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