लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को बड़ी राहत दी है। विधायक अब्बास अंसारी के जमानत शर्तों में ढील दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी की अंतरिम जमानत की शर्तों में बदलाव किया है। उसे गाजीपुर स्थित अपने आवास पर रहने की अनुमति दी गई है। मऊ दौरे के समय अब्बास अंसारी आवास पर रह सकेंगे। साथ ही गाजीपुर में 3 रातों से अधिक का प्रवास नहीं कर पाएंगे।
7 मार्च के आदेश में किया संशोधन
उत्तर प्रदेश सरकार की गोपनीय रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लेते हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने सात मार्च के आदेश में संशोधन कर दिया है। 7 मार्च के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी के जमानत पर कई तरह की शर्ते लगाई थी। जिसमें अब थोड़ी से नरमी बरती गई है लेकिन अभी भी उसे किसी भी प्रकार की सार्वजनिक बैठकें करने की अनुमति नहीं दी गई है।
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वहीं यूपी सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि पिछले दो-तीन तारीखों से अब्बास अंसारी अपने खिलाफ मामलों में पेश नहीं हो रहे है। जिस पर न्यायमूर्ति सूर्य कांत ने कहा कि अब्बास अंसारी पर जिस तरह की पाबंदियां लगाई गई है। वह इसका कारण हो सकती है। इधर, अंसारी के वकील ने कहा कि पिछले 6 महीने से विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र में नहीं गए है। इस दौरान वे लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास में ही रह रहे हैं।
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