नोएडा. ग्रेटर नोएडा के गौर सौंदर्यम सोसायटी में मंदिर की घंटी से संबंधित ध्वनि प्रदूषण के मामले में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UPPCB) ने सोसायटी के एओए को नोटिस जारी किया है. पॉल्यूशन कंट्राले बोर्ड ने कहा कि किसी भी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण न किया जाए, जिससे लोगों को परेशानी हो.

बता दें कि 30 जुलाई को मुदित बंसल ने यूपीपीसीबी को ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि सोसायटी के पास स्थित मंदिर की घंटी की आवाज से उन्हें परेशानी हो रही है. यूपीपीसीबी ने 5 अगस्त को मौके पर जाकर जांच की और पाया कि मंदिर की घंटी से 70 डेसिबल का शोर हो रहा है. आवासीय क्षेत्रों के लिए ध्वनि प्रदूषण मानकों के अनुसार दिन के समय 55 डेसिबल और रात के समय 45 डेसिबल तक शोर की अनुमति है.

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यूपीपीसीबी ने सोसायटी के एओए को नोटिस जारी किया और निर्देशित किया कि ध्वनि प्रदूषण नियम, 2000 के तहत निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाए. सोसायटी को यह आदेश दिया गया है कि मंदिर की घंटी को धीरे बजाया जाए ताकि किसी को असुविधा न हो. नोटिस की कॉपी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.