प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है. इलाहाबाद कोर्ट ने साफ कर दिया है कि हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपनाने वाले लोगों को SC-ST आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा. इसका लाभ केवल हिंदू धर्म में रहने वाले लोगों को ही मिलेगा. कोर्ट ने साफ कहा कि धर्म बदलने के बाद भी अगर कोई SC-ST आरक्षण का लाभ लेता है तो संविधान के साथ धोखा है.
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बता दें कि हाईकोर्ट के जस्टिस प्रवीण कुमार गिरि की एकल पीठ ने जिलाधिकारियो को निर्देश दिए हैं कि हिंदू धर्म छोड़कर दूसरा धर्म अपनाने वाले लोगों की जांच की जाए, जो अब भी SC-ST आरक्षण का लाभ ले रहे हैं. ऐसा करते पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए. साथ ही महाराजगंज के डीएम को विशेष तौर पर निर्देश दिए हैं कि जो भी धर्म परिवर्तन के बाद खुद को हिंदू दिखा रहा है और आरक्षण का लाभ ले रहा, उसके खिलाफ जांच करें और तीन महीने के भीतर कार्रवाई करें.
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फैसला सुनाते वक्त हाईकोर्ट ने साफ कहा कि आरक्षण का लाभ लेने के लिए खुद को हिंदू दिखाना संविधान के साथ धोखा है. SC-ST अत्याचार निवारण अधिनियम उन समुदायों की रक्षा करने के लिए है, जो ऐतिहासिक रूप से जातीय भेदभाव का शिकार रहे हैं. कोर्ट के इस फैसले के बाद अब आरक्षण का गलत तरीके से लाभ ले रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना निश्चित है.
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