लखनऊ. उत्तर प्रदेश में मुहर्रम पर जुलूस निकालने की इजाजत नहीं होगी. इसे लेकर यूपी पुलिस ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. कोरना संक्रमण की वजह से इस तरह का फैसला लिया गया है. मुहर्रम को लेकर जिलों के पुलिस अधीक्षकों को भी निर्देश दे दिए गए हैं.

दिशा-निर्देश में कहा गया है कि यातायात किसी भी हाल में बाधित ना हो साथ ही बैरियर और चेक पोस्ट लगाकर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जाए. गाइडलाइन के मुताबिक मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का सख्ती से पालन करने की बात कही गई है. इस दौरान जन सुविधाएं और बिजली, पेयजल और साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. डीजीपी ने पुलिस अधीक्षकों को धर्म गुरुओं से संवाद बनाने, सभी महत्वपूर्ण स्थलों की चेकिंग करने, बीट स्तर पर हालातों की समीक्षा कर व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए गए हैं.

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गाइडलाइन के मुताबिक संवंदनशील-सांप्रदायिक और कंटेनमेंट जोन में पर्याप्त संख्या में पुलिस की तैनाती की जाएगी. इस दौरान सार्वजनिक स्थलों, बस स्टोशनों, रेलवे स्टेशन समेत धार्मिक स्थानों पर चेकिंग भी की जाएगी. सघन जांच और तलाशी की व्यवस्था के लिए स्वान दल, आतंकवादी निरोधक दस्ता और बम निरोधक दस्ते की तैनाती सुनिश्चित करने की बात भी कही गई है.

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