विक्रम,लखनऊ। सार्वजनिक, शासकीय व अर्द्धशासकीय सेवा कर्मी अब होमगार्ड नहीं बन सकेंगे। जिसको लेकर होमगार्ड विभाग ने बदलाव का प्रस्ताव शासन को भेजा है। प्रदेश में होने वाली 44 हजार पदों पर होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती में अब सार्वजनिक, शासकीय और अर्द्धशासकीय सेवाओं में नियमित रूप से कार्य रत व्यक्ति आवेदन नहीं कर सकेंगे। पहले ऐसे कर्मचारी होमगार्ड बनने के लिए पात्र होते थे।

पात्र व्यक्तियों को ही आयु सीमा में छूट

होमगार्ड विभाग ने इसमें बदलाव करने का प्रस्ताव बीती शाम को भेजा है। भर्ती के लिए एनरोलमेंट की प्रक्रिया भी तय कर दी गई है। होमगार्ड विभाग द्वारा तैयार की नई नियमावली में केंद्रीय स्तर पर एनरोलमेंट बोर्ड के गठन कर आवेदन लेने की व्यवस्था की गई है। जिसने 18 वर्ष से 30 वर्ष की आयु वाले ही आवेदन कर सकेंगे। सिर्फ पात्र व्यक्तियों को ही आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

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बता दें कि होमगार्ड प्रतिष्ठित सेवाओं में शुमार थी। जिसमें वकील, पत्रकार, प्रोफेसर और डॉक्टर सेवाओं में कार्यरत लोग वर्दी पहनकर जनता की सेवा करने के उद्देश्य से अल्पकालिक समय के लिए भर्ती होते थे। 50 वर्ष की आयु तक के लोगों की भर्ती होमगार्ड स्वयंसेवकों के रूप में होती थी। जिससे इस सुविधा का लाभ तमाम लोग उठाते थे। बाद में इसमें भ्रष्टाचार की शिकायतें आने पर इस पर अंकुश लगाना शुरू कर दिया गया। अब नए नियम के तहत इस व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त किया जाएगा।