सुल्तानपुर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली सांसद राहुल गांधी को सुल्तानपुर की एमपी एमएलए सेशन कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। एमपी एमएलए सेशन कोर्ट ने 2013 के एक मामले में उनके खिलाफ दायर निगरानी याचिका को निरस्त कर दिया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में दिए गए एक कथित आपत्तिजनक बयान से संंबंधित मामला है।
मोहम्मद अनवर ने दायर किया था परिवाद
एमपी एमएलए सेशन कोर्ट में आज राहुल गांधी के वकील काशी प्रसाद शुक्ल ने अपना पक्ष रखा। फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के न्यायाधीश राकेश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद राहुल के खिलाफ दायर निगरानी याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि 30 जनवरी को स्पेशल मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने इस परिवाद को खारिज कर दिया था। मजिस्ट्रेट कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ मोहम्मद अनवर ने जिला जज की कोर्ट में निगरानी याचिका दाखिल की थी।
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राहुल के खिलाफ दायर निगरानी याचिका खारिज
यह पूरा मामला अक्टूबर 2013 का है। राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने इंदौर में एक चुनावी जनसभा के दौरान मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र करते हुए मुस्लिम युवकों पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से संबंध होने का बयान दिया था। राहुल के इस बयान से खूब हंगामा मचा था। इस बयान के खिलाफ अधिवक्ता मोहम्मद अनवर ने शिकायत दर्ज कराई थी। उस समय राहुल कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे।
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