रामपुर. एमपी-एमएलए कोर्ट से शत्रु संपत्ति मामले में सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को बड़ी राहत मिली है. एमपी-एमएलए कोर्ट ने 17 महीने बाद अब्दुल्ला आजम को जमानत दे दी है. ऐसे में अब सपा नेता आजम खान का बेटा जेल से रिहा हो जाएगा. अब्दुल्ला पर शत्रु संपत्ति रिकॉर्ड में हेराफेरी करने के मामले में केस दर्ज किया गया था.

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बता दें कि कस्टोडियन संपत्ति के दुरुपयोग के आरोप में आजम खान और अब्दुल्ला आजम को पुलिस ने क्लीन चिट दे दी थी. लेकिन जब मामला शासन तक पहुंचा तो पुलिस अधीक्षक अशोक शुक्ला के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए. साथ ही मामले में दोबारा जांच के निर्देश दिए गए थे.

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आजम पक्ष के अधिवक्ता जुबैर खान के अनुसार, अभियोजन पक्ष का आरोप है कि अब्दुल्ला आजम और अन्य आरोपियों ने मिलकर अपराध को अंजाम दिया. विवेचक की याचिका खारिज होने से आजम खान पक्ष को राहत मिली है.