रामपुर. रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने सपा के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खान की पत्नी डॉ. तजीन फातिमा और विधायक पुत्र अब्दुल्ला आजम के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट निरस्त कर दिए हैं.

डॉ. फातिमा और अब्दुल्ला आजम के खिलाफ एमपीएमएलए कोर्ट ने बुधवार को गैर जमानती वारंट जारी किए थे जिसके बाद मां पुत्र 24 घंटे के भीतर कोर्ट में हाजिर हो गए. साथ ही उन्होंने पेशी पर नहीं आने की वजह  स्वास्थ्य के कारणों को बताया, जिसके चलते एमपी एमएलए कोर्ट ने सशर्त जमानत देते हुए एनबीडब्ल्यू वारंट कैंसिल कर दिए हैं. साथ ही उन्हें हर तारीख पर पेश होने के आदेश दिए है. शहर विधायक और पूर्व मंत्री आजम खान की पत्नी डॉ. तजीन फातिमा और उनके बेटे स्वार टांडा विधायक अब्दुल्ला आजम को न्यायालय ने सशर्त जमानत दे दी है.

इसे भी पढ़ें – आजम खान को सवा 2 साल से जेल में बंद रखना न्याय का गला घोंटना नहीं तो और क्या है? – मायावती

साथ ही उनके बीते रोज जारी किए गए एलबीडब्ल्यू वारंट वापिस किए हैं. डॉ. तजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम आज सुबह कोर्ट में पेश हुए. इस दौरान पिछली तारीखों पर न्यायालय में हाजिर नहीं होने का कारण उन्होंने व्यक्तिगत स्वास्थ्य बताया. साथ ही अन्य कारण बताएं और इससे संबंधित कागजात भी प्रस्तुत किए, जिसके चलते न्यायालय ने उन्हें जमानत दे दी और उनके एनबीडब्ल्यू वारंट भी कैंसिल कर दिए. न्यायालय ने एक लाख रुपए के बॉन्ड भी दोनों से भरवाए हैं. साथ ही अब्दुला को हर तारीख पर जबकि डा तजीन फातिमा को न्यायालय द्वारा बुलाए जाने पर पेश होना पड़ेगा.