लखनऊ. उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का गिरफ्तारी वारंट एमपी एमएलए कोर्ट ने निरस्त कर दिया है. ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा की मानहानि के मामले में लल्लू को राहत मिली. कोर्ट ने सशर्त वांरट निरस्त करते हुए निजी मुचलका दाखिल करने का आदेश दिया है. बीते 11 अक्टूबर को विशेष अदालत ने इनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी रने का आदेश दिया था. मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी.

सोमवार को अजय कुमार लल्लू एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट पहुंचे और अपने खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट निरस्त करने की अर्जी दाखिल की. विशेष जज ने सशर्त वांरट निरस्त करते हुए इन्हें 20 हजार का निजी मुचलका दाखिल करने का आदेश दिया. साथ ही कोर्ट द्वारा अभियुक्त अजय को इस बात की अंडरटेकिंग भी दाखिल करने का आदेश दिया कि वो इस मामले की सुनवाई पर मौजूद रहेंगे.

बता दें कि 4 नवंबर, 2019 को विधान परिषद सदस्य और उप्र कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने प्रिन्ट और  इलेक्टानिक मीडिया में उनके खिलाफ असत्य दुर्भावनापूर्ण और भ्रामक बयान जारी किया था. जो विभिन्न न्यूज चैनलों पर प्रसारित हुआ. मानहानि का यह मामला उर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने दर्ज कराया था. सात फरवरी, 2020 को विशेष अदालत ने उनके परिवाद पर संज्ञान लेते हुए बतौर अभियुक्त अजय कुमार लल्लू को आईपीसी की धारा 500 के तहत अपराध के विचारण के लिए जरिए समन तलब किया था.