लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मैरिज रजिस्ट्रेशन के नियम अब बदल गए हैं। शादी का रजिस्ट्रेशन अब शादी वाली जगह के आधार पर नहीं बल्कि उस जगह की तहसील के सब रजिस्ट्रार कार्यालय में किया जाएगा। जहां पर दूल्हा-दुल्हन या फिर उनके माता पिता निवास करते हैं। इसके अलावा परिवार के एक सदस्य को शादी रजिस्ट्रेशन के दौरान वहां मौजूद रहना होगा।

पंडित की गवाही होगी जरूरी

नए नियम के मुताबिक यदि किन्हीं कारणों से शादी में आपके परिवार का कोई सदस्य नहीं आ सका तो विवाह संपन्न कराने वाले पादरी, पंडित या फिर मौलवी को मैरिज रजिस्ट्रेशन कार्यालय में आना होगा। जहां, उनकी गवाही ली जाएगी और उसके बाद ही शादी रजिस्टर हो सकेगी।

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जोड़ों के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य

इतना ही नहीं एक पेन ड्राइव में शादी का वीडियो भी दफ्तर में जमा करना होगा। नए नियम के आने से भाग कर शादी करने वाले जोड़ों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में आईजी निबंधन ने विवाह पंजीकरण को लेकर नए अंतरिम दिशा-निर्देश जारी किए हैं।