लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार ने संपत्ति का ब्योरा न देने वाले कर्मचारियों के वेतन पर रोक लगाने का नया आदेश जारी किया है. मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि जो कर्मचारी अपने चल और अचल संपत्ति का ब्योरा नहीं देंगे, उनका वेतन सितंबर महीने के लिए रोका जाएगा.
संपत्ति की घोषणा की अंतिम तिथि 30 सितंबर है. बताया जा रहा है कि 22 सितंबर तक लगभग 90 प्रतिशत कर्मचारी मानव संपदा पोर्टल पर अपनी संपत्ति का ब्योरा दे चुके हैं. 12 सितंबर तक 844,374 कर्मचारियों में से 719,807 ने अपनी संपत्ति की जानकारी साझा की है.
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मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया है कि जिन कर्मचारियों ने संपत्ति का ब्योरा नहीं दिया, उनके साथ-साथ उनके आहरण वितरण अधिकारियों (डीडीओ) का भी वेतन रोका जाएगा. डीडीओ की जिम्मेदारी होगी कि वह सुनिश्चित करें कि सभी कर्मचारियों की संपत्ति की जानकारी पोर्टल पर दर्ज हो.
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शासनादेश में यह भी कहा गया है कि सभी विभागों के अध्यक्षों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी कर्मचारी संपत्ति का ब्योरा देने से न चूके. अगर किसी कर्मचारी का ब्योरा पोर्टल पर नहीं दिख रहा है तो संबंधित नोडल अधिकारी से संपर्क करना आवश्यक होगा.
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