लखनऊ. केंद्रीय मंत्री व अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. इंटरनेशनल शूटर वर्तिका सिंह मामले में हाई कोर्ट लखनऊ ने उन्हें, उनके निजी सचिव और सह सहयोगी को अपना बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस जारी किया है. शुक्रवार को हाई कोर्ट लखनऊ ने वर्तिका सिंह के केस में सुनवाई की. वर्तिका ने आरोप लगाया था कि राज्य महिला आयोग में सदस्य बनवाने के लिए 25 लाख रुपए मांगे गए थे.
बता दें कि 23 दिसंबर 2020 को शूटर वर्तिका सिंह ने सुल्तानपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट में 156/3 के तहत परिवाद दाखिल किया था. परिवाद में वर्तिका सिंह ने आरोप लगाया था कि राज्य महिला आयोग में सदस्य बनवाने के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के निजी सचिव विजय गुप्ता और उनके सह सहयोगी अयोध्या के रहने वाले डॉ. रजनीश सिंह ने 25 लाख रुपए घूस की मांग की थी. इस मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई और 20 फरवरी को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में दायर परिवाद को खारिज कर दिया था. 26 जुलाई को हाई कोर्ट में दर्ज होंगे बयान मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसके बाद वर्तिका सिंह के अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा ने एमपी/एमएलए कोर्ट से खारिज हुई रिट को हाई कोर्ट लखनऊ में चुनौती दी और रिवीजन फाइल किया.
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शुक्रवार को हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 26 जुलाई को सभी आरोपितों को अपना बयान दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं. अरविंद सिंह राजा सुल्तानपुर दीवानी न्यायालय में फौजदारी के जाने माने वकील हैं.
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