लखनऊ. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाते हुए आदेश दिया है कि जिसका घर तोड़ा गया है, उसे 25 लाख रुपये का मुआवजा दें. मामले की सुनवाई करते हुए सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, घर तोड़ने में नियमों का पालन नहीं किया गया.

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आगे जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, आप इस तरह लोगों के घरों को कैसे तोड़ना शुरू कर सकते हैं? यह अराजकता है, किसी के घर में घुसना. यह पूरी तरह से मनमानी है. हमारे पास हलफनामा है, जिसमें कहा गया है कि कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था, आप केवल साइट पर गए थे और लोगों को सूचित किया था.

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सीजेआई ने ये भी कहा कि तोड़फोड़ की कार्रवाई केवल मुनादी के साथ की गई. सीमांकन के आधार पर कब्जा करने वालों को कोई नोटिस नहीं दिया गया था. यह स्पष्ट है कि विध्वंस पूरी तरह से मनमानी और कानून के अधिकार के बिना किया गया था.