नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा की इजाजत देने के मामले में स्वतः संज्ञान लिया है. जस्टिस आरएफ नरीमन की बेंच ने मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है. मामले की सुनवाई 16 जुलाई को होगी.

बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा की इजाजत दी है. उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कांवड़ यात्रा का आदेश दिया है. उत्तराखंड सरकार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी है. दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अपने सरकारी आवास पर 25 जुलाई से शुरू होने जा रही कांवड़ यात्रा को लेकर अफसरों के साथ चर्चा की थी.

मुख्यमंत्री ने कड़े शर्तों के साथ उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा निकालने की अनुमति दे दी है. उन्होंने आदेश दिया कि पारंपरिक कांवड़ यात्रा के दौरान कोरोना से संबंधित सभी प्रोटोकॉल का पालन हो. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों से कहा कि कोरोना संक्रमण को लेकर विशेषज्ञों के भविष्य के आकलनों को ध्यान में रखते ही कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जाए.