लखनऊ। मकर संक्रांति पर्व को लेकर योगी सरकार ने साल 2026 के लिए घोषित अवकाश सूची में संशोधन किया है। 14 जनवरी को घोषित निर्बंधित अवकाश के स्थान पर सामान्य प्रशासन अनुभाग ने अब 15 जनवरी दिन गुरूवार को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का फैसला लिया है। शासन स्तर पर सम्यक विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि मकर संक्रांति के पावन अवसर पर निर्बंधित अवकाश के बजाय सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए।
प्रमुख सचिव ने जारी किया आदेश
प्रमुख सचिव एस वी एस रंगा राव ने आदेश जारी करते हुए लिखा कि सामान्य प्रशासन अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन की विज्ञति संख्या-671/तीन-2025-39(2)/2016 दिनोक 17 नवम्बर, 2025 द्वारा वर्ष 2026 हेतु घोषित अवकाशों की सूची के प्रस्तर-2(8) में वर्ष 2026 के लिए निर्बन्धित अवकाश की सूची के क्रमांक-2 पर मकर संक्रान्ति के अवसर पर दिनांक 14 जनवरी, 2026 (बुधवार) को निर्बन्धित अवकाश घोषित किया गया है।
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निगोशिएबुल इन्स्ट्रुमेन्ट एक्ट 1881 के तहत निर्णय
शासन स्तर पर सम्यक विचार के बाद मकर संक्रान्ति के अवसर पर दिनांक 14 जनवरी, 2026 (बुधवार) को घोषित निर्बन्धित अवकाश के स्थान पर दिनांक 15 जनवरी, 2026 (गुरुवार) को निगोशिएबुल इन्स्ट्रुमेन्ट एक्ट 1881 के अधीन सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने का निर्णय लिया गया है।
उक्त लिये गये निर्णय के आलोक में मकर संक्रान्ति के पावन अवसर पर दिनांक 15 जनवरी, 2026 (गुरुवार) की निगोशिएयुल इन्स्ट्रुमेन्ट एक्ट 1881 के अधीन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है। तदनुसार सामान्य प्रशासन अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन की विजति दिनांक 17 नवम्बर, 2025 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए।

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