लखनऊ. उत्तर प्रदेश में सरकारी हवाई पट्टियों और अन्य परिसंपत्तियों में निजी संस्थाओं द्वारा उड्डयन क्षेत्र में प्रशिक्षण और अन्य गतिविधियां संचालित करने की अनुमति दे दी है. हवाई पट्टीयों के निजी उपयोग के लिए नीति तय की गई है. निजी फ्लाइंग क्लब अब प्रदेश सरकार की 13 जिलों में स्थित हवाई पट्टीयो का प्रशिक्षण के लिए उपयोग कर सकेंगे.

अंबेडकरनगर, अंधऊ गाजीपुर, श्रावस्ती, फर्रुखाबाद, धनीपुर अलीगढ़, अमहट सुलतानपुर, म्योरपुर सोनभद्र, सैफई इटावा, पलिया खीरी, झांसी, रसूलाबाद, कानपुर देहात, आजमगढ़ और चित्रकूट की हवाई पट्टियां और उन पर निर्मित परिसंपत्तियों के उपयोग की अनुमति दी जाएगी. एक हवाई पट्टी पर अधिकतम चार संगठनों को ही उपयोग की अनुमति होगी.