लखनऊ. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में 59 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 20 फरवरी यानी रविवार को मतदान होगा. वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगी. मतदाताओं को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा.

तीसरे चरण में 16 जिले के 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे. इसमें हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, मैनपुरी, फर्रूखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा शामिल हैं. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार मतदाता पहचान पत्र के अलावा 12 अन्य पहचान पत्र आधार कार्ड, मनरेगा जाॅब कार्ड, बैंको/डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र और सांसदों/विधायकों/विधान परिषद् सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार) मतदेय स्थलों पर मतदाताओं की पहचान किइ जाने के लिए मान्य होंगे.

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निष्पक्ष, सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण चुनाव के लिए व्यापक इंतजाम व सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है. कोविड-19 के दृष्टिगत मतदान दिवस को मतदेय स्थलों पर थर्मल स्कैनर, हैण्ड सैनीटाइजर, ग्लव्स, फेस मास्क, फेस शील्ड, पीपीई किट, साबुन, पानी आदि की व्यवस्था की गई है. मतदाताओं की सुविधा के लिए वोटर गाइड का भी वितरण किया गया है. वोटर गाइड में कोविड-19 से सम्बन्धित डूज एण्ड डोण्ट्स का भी उल्लेख किया गया है.

विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 के लिए होने वाले तृतीय चरण के मतदान में 2.16 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. इनमें 1.16 करोड़ पुरूष, 0.999 करोड़ महिला तथा 1060 तृतीय लिंग के मतदाता हैं. तृतीय चरण के निर्वाचन में कुल 59 विधान सभा क्षेत्रों में 627 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें से 97 महिला प्रत्याशी हैं. वर्तमान निर्वाचन में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आपराधिक पृष्ठभूमि के प्रत्याशियों के सन्दर्भ में राजनीतिक दलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे ऐसे प्रत्याशियों के सम्बन्ध में समाचार पत्रों में यह सूचना प्रकाशित करें कि प्रत्याशियों की क्या आपराधिक पृष्ठभूमि है एवं आपराधिक पृष्ठभूमि के बावजूद भी उनको किस आधार पर प्रत्याशी बनाया गया है. इस सन्दर्भ में ऐसे प्रत्याशियों को स्वयं भी मतदान दिवस के 48 घण्टे पूर्व न्यूनतम 03 बार अपने आपराधिक विवरण को प्रकाशित कराया जाना है. जिन प्रत्याशियों द्वारा ऐसा नहीं किया गया है, सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उनके विरूद्ध नियमानुसार नोटिस निर्गत की गई है. आपराधिक पृष्ठभूमि का समस्त विवरण जन सामान्य के अवलोकन के लिए KYC-ECI एप पर उपलब्ध है, जिसे किसी भी नागरिक द्वारा अपने फोन पर डाउनलोड कर देखा जा सकता है.

चुनाव में कुल 25794 मतदेय स्थल और 15557 मतदान केंद्र हैं. कोविड-19 के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदेय स्थलों पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1250 तक रखने के निर्देश दिये गए हैं. सभी मतदेय स्थलों पर रैम्प, शौचालय और पीने के पानी की सुविधा सुनिश्चित की गई है. मतदान पर सतर्क दृष्टि रखने के लिए आयोग द्वारा 52 सामान्य प्रेक्षक, 16 पुलिस प्रेक्षक और 19 व्यय प्रेक्षक भी तैनात किये गए हैं. उक्त के अतिरिक्त 2235 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 273 जोनल मजिस्ट्रेट, 832 स्टैटिक मजिस्ट्रेट और 3069 माइक्रो आब्जर्वर भी तैनात किए गए हैं.

इसके अलावा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य स्तर पर एक वरिष्ठ सामान्य प्रेक्षक, एक वरिष्ठ पुलिस प्रेक्षक और दो वरिष्ठ व्यय प्रेक्षक भी तैनात किए गए हैं, जो कि क्षेत्र में रहकर सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करेंगे. निर्वाचन की घोषणा के दिनांक से प्रचार अवधि की समाप्ति के दिन तक तृतीय चरण के 16 जनपदों में कुल 21.76 करोड़ नकद और 2.81 लाख लीटर शराब की बरामदगी हुई है, जिसके सम्बन्ध में विधिक कार्यवाही की जा रही है. मतदान पर पर्यवेक्षण के लिए प्रत्येक जनपद के 50 प्रतिशत मतदेय स्थलों पर लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है, जिसका पर्यवेक्षण जिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं भारत निर्वाचन आयोग तीनोें स्तर पर किया जाएगा. इसके साथ-साथ आवश्यकतानुसार वीडियो कैमरे की व्यवस्था भी की गई है.

चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए पर्याप्त मात्रा में अर्द्ध सैनिक बलों की तैनाती की गई है. प्रत्येक मतदान केन्द्र पर अर्द्ध सैनिक बलों की तैनाती सुनिश्चित की गई है एवं ईवीएम के स्ट्रांग रूम की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी अर्द्ध सैनिक बलों को दी गई है. चुनाव प्रक्रिया को सम्पन्न कराने के लिए 5947 भारी वाहन, 6426 हल्के वाहन तथा 123411 मतदान कार्मिक लगाये गये हैं. चुनाव में सभी 25794 मतदेय स्थलों हेतु मतदान के लिए आवश्यक ईवीएम एवं वीवीपैट तथा अलग-अलग जनपदों में पर्याप्त मात्रा में रिजर्व ईवीएम एवं वीवीपैट की व्यवस्था की गई है एवं सभी जनपदों में तकनीकी रूप से प्रशिक्षित कर्मियों की व्यवस्था की गई है, जिससे कि ईवीएम अथवा वीवीपैट में किसी समस्या के स्थिति में तत्काल उसका निराकरण कराया जा सके.

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भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से वोटर इन्फाॅर्मेशन स्लिप सभी निर्वाचकों को वितरित कराई गई हैं, जिसके माध्यम से उन्हें अपने वर्तमान मतदेय स्थल एवं क्रम संख्या की जानकारी हो सकेगी. इसके अतिरिक्त मतदाता वोटर हेल्पलाइन एप, भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के माध्यम से भी अपने मतदेय स्थल की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. मतदान की अवधि में सभी बीएलओ को निर्देश दिये गये हैं कि वे मतदाता सूची के साथ हेल्पडेस्क पर उपस्थित रहेंगे एवं आने वाले मतदाताओं की सहायता करेंगे.

पीडब्ल्यूडी मतदाताओं के लिए मतदान केन्द्रों पर व्हील चेयर एवं जगह-जगह पर वाॅल्यून्टियर की व्यवस्था की गई है, जो कि पीडब्ल्यू मतदाताओं की सहायता के लिए उपलब्ध रहेंगे. तृतीय चरण में कुल 641 आदर्श मतदान केन्द्र तथा 129 समस्त महिलाकर्मी मतदेय स्थल बनाये गये हैं. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा मीडिया के माध्यम से प्रदेश के सभी मतदाताओं से अपने मताधिकार का उपयोग करते हुए मतदान किये जाने की अपील की गई है.