लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए योगी सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किया. विमानन कंपनियों ने राज्य सरकारों की शर्तों के बारे में अपने यात्रियों को बताना शुरू कर दिया है. इसके मुताबिक यूपी में भी नियमों में बदलाव किया गया है. दूसरे राज्य से आने वाले यात्रियों के लिए विमान यात्रा से 72 घंटे भीतर की कोविड रिपोर्ट निगेटिव होनी जरूरी है.
बता दें कि इसके पूर्व 23 फरवरी को नए दिशा निर्देश लागू हुए थे. अब कोरोना संक्रमण और तेजी से बढ़ रहा है तो सरकार ने इनमें बदलाव किया है. इसके मुताबिक लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरने वाले प्रत्येक यात्री की थर्मल स्क्रीनिंग होगी. यदि मुंबई या केरल से आ रहे यात्री के पास कोविड निगेटिव रिपोर्ट नहीं है, तो उसका टेस्ट एयरपोर्ट पर ही किया जाएगा.
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जब तक यात्री की रिपोर्ट निगेटिव नहीं आती है, तब तक उसको क्वारंटीन रहना होगा. यानी वह किसी कार्य के सिलिसले में लखनऊ आया है, तो तब तक होटल में क्वारंटीन रहेगा, जबतक रिपोर्ट नहीं आ जाती. वाराणसी एयरपोर्ट पर महाराष्ट्र और केरल से आ रहे यात्रियों को कोविड निगेटिव रिपोर्ट न होने की सूरत में एंटीजन टेस्ट करवाना होगा.
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वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश की सभी जेल में बंद कैदियों का शीघ्र टीकाकरण किया जाएगा. इसके साथ ही सभी स्कूल प्रबंधन को सख्त लहजे में सावधानी बरतने का भी निर्देश दिया गया है.