वाराणसी. IIT-BHU में बीटेक छात्रा से गैंगरेप मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2 आरोपियों को राहत दी है. दोनों आरोपियों को कोर्ट से सशर्त जमानत दी गई है. वहीं एक आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है. तीनों आरोपी बीजेपी आईटी सेल से जुड़े हुए थे. साथ ही बीजेपी के बड़े नेताओं के संपर्क थे.

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बता दें कि IIT-BHU में बीटेक छात्रा से गैंगरेप के 60 दिन बाद लंका क्षेत्र से दिसंबर 2023 में गिरफ्तार किया गया था. तीनों आरोपी न्यायिक रिमांड पर जिला जेल में बंद थे. उन्हें जघन्य वारदातों में शामिल आरोपियों की बैरक में रखा गया था. अब कोर्ट ने कुणाल पांडेय और आनंद उर्फ अभिषेक चौहान को हाईकोर्ट ने जमानत दी है. वहीं सक्षम पटेल की जमानत अस्वीकार कर दी.

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दरअसल, वाराणसी पुलिस ने 17 जनवरी को गैंगरेप की चार्जशीट दाखिल की थी. लंका पुलिस ने तीनों आरोपियों पर गैंगस्टर कायम कर दिया था. गैंगस्टर केस दर्ज होने के बाद लगातार उनकी जमानत याचिका खारिज हो रही थी. कोर्ट में पुलिस ने बताया था कि तीनों पेशेवर अपराधी हैं, जनता के बीच तीनों को जाने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए.