Krishak Durghtna Kalyan Yojana : उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के किसानों के कल्याण के लिए कई अहम फैसले लिए है। जिसका फायदा अन्नदाताओं को मिल रहा है और वे आर्थिक रूप से संबल हो रहे हैं। इसी बीच योगी सरकार ने किसानों के लिए ‘मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना’ की शुरूआत की है।इस योजना के तहत साल 2025 में 11 हजार 690 आश्रित परिवारों को सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है।

जानें कितना मिलेगा मुआवाजा

  • किसान के दोनों हाथ और पैर के नुकसान पर मुआवजा – 5 लाख रुपये।
  • एक हाथ और एक पैर के नुकसान की स्थिति में – 5 लाख रुपये।
  • एक पैर और एक हाथ की विकलांगता के मामले में वित्तीय सहायता 2 से 3 लाख तक है।
  • दुर्घटना में किसान की मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए तक की मुआवजा राशि दी जाएगी।
  • 25% से अधिक लेकिन 50% से कम विकलांगता के मामले में सहायता 1 से 2 लाख रुपये के बीच है।
  • दुर्घटना के कारण एक आँख की हानि होने पर 5 लाख रुपये तक की सहायता।

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इन दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मिलेगी सहायता

  • पेड़ गिरने से हुई क्षति और/या मृत्यु पर
  • भूस्खलन के कारण।
  • यात्रा घटना.
  • बिजली द्वारा मारा गया।
  • बाढ़ में बह जाना।
  • जानवर के काटने से।
  • बिजली का झटका लगने के कारण।
  • घर ढहना
  • आतंकी हमला
  • डकैती में हत्या

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आवेदन करने की पात्रता

  • 14 सितम्बर 2019 के बाद दुर्घटना के शिकार हुए किसानों के परिवारों को भी योजना का लाभ मिल सकेगा।
  • आवेदक किसान की आयु 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • दुर्घटना में आवेदक किसान की मृत्यु होने पर उसके परिवार के माता-पिता, पत्नी, पुत्रवधू, पुत्र, पुत्री, पौत्र व पौत्री को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • राज्य के वे किसान जिनके पास अपनी कृषि भूमि नहीं है तथा वे बटाई या किराये पर खेती का कार्य करते हैं।
  • उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ 60 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता से पीड़ित किसान को दिया जाएगा।

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कैसे करें आवेदन प्रक्रिया

  • आवेदकों को योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगाई-जिला.
  • होम पेज पर पंजीकृत उपयोगकर्ता लॉगिन अनुभाग पर जाएं।
  • अब किसानों को पोर्टल पर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
  • जो लोग पहले से पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें नए उपयोगकर्ता पंजीकरण के विकल्प पर क्लिक करके पंजीकरण पूरा करना होगा।
  • अब लॉगिन करें और कृषि विभाग माननीय मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना के सेवा अनुभाग में आवेदन पत्र पर क्लिक करें।
  • अगले पेज पर योजना से संबंधित आवेदन पत्र खुल जाएगा।
  • इसमें पूछी गई सभी जानकारी भरें।
  • जैसे – दुर्घटना पीड़ित का विवरण, दावेदार का पता और व्यवसाय, दुर्घटना का विवरण आदि।
  • इसके अलावा, सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  • अंत में, आवेदन पत्र जमा करें।