कानपुर. उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक दिलचस्प मामला सामने आया है. एक महिला को नौकरी मिली तो उसने अपने पति को छोड़ दिया. पति ने पत्नी से कई बार मिलने की कोशिश की, लेकिन वह उसे बेराेजगार होने का ताना मारकर भगा देती थी. आखिर में कोर्ट ने एकतरफा तलाक देने का आदेश दिया है.

युवक ने 2008 में प्रेम विवाह किया था और उसके बाद पत्नी को बीएड की पढ़ाई करवाई. लेकिन सात साल बाद पत्नी ने पति को छोड़ दिया और छोटे बेटे को लेकर चली गई. उसने न तो पति से संपर्क किया और न ही बेटे को मिलने दिया. इसके चलते पति ने तलाक का केस कोर्ट में दायर किया और पत्नी के कोर्ट में हाजिर न होने के कारण कोर्ट ने एकतरफा तलाक का आदेश दे दिया.

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बर्रा विश्व बैंक कॉलोनी निवासी युवक ने सर्वोदय नगर की रहने वाली युवती से प्रेम विवाह किया था. दोनों विश्वविद्यालय में साथ पढ़ाई करते थे. शादी के बाद 2009-10 में पति ने पत्नी को प्रेरित कर बीएड की पढ़ाई करवाई. इस दौरान पति की मां बीमार हो गई, लेकिन पत्नी ने मायके जाने के बाद सास का ख्याल नहीं रखा. 2012 में पति-पत्नी ने अलग रहना शुरू कर दिया. 2015 में पत्नी को इटावा के सरकारी स्कूल में शिक्षिका की नौकरी मिल गई और वह छोटे बेटे को लेकर वहीं रहने लगी.

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पति ने कई बार उसे वापस लाने की कोशिश की, लेकिन पत्नी ने बेरोजगारी का ताना देकर उसे हर बार भगा दिया. पति ने इस स्थिति के खिलाफ तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी दी. पत्नी पर आरोप लगाया गया कि उसने अपने पिता और भाई के साथ मिलकर पति की पिटाई की, गाली-गलौज की और जबरन बड़े बेटे को ले जाने की कोशिश की. पति ने बड़े बेटे की अभिरक्षा के लिए भी गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट के तहत मुकदमा दायर किया.

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पत्नी ने तलाक की सुनवाई में कोर्ट में कभी हाजिर नहीं हुई, जिसके चलते कोर्ट ने पति की एकतरफा तलाक की अर्जी मंजूर कर ली. कोर्ट ने यह भी कहा कि वैवाहिक संबंधों का पालन न करके वादी को अपमानित करना, छोटे बेटे से न मिलने देना और अकारण पति का परित्याग करना प्रताड़ना और क्रूरता के दायरे में आता है.

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