Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आम जन के कल्याण के लिए ढेर सारी योजना चला रही है। इन्हीं में से एक है, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। इस योजना के माध्यम से योगी सरकार गरीब और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों को शादी में आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं।

प्रति विवाह एक लाख रुपये की सहायता

योगी सरकार की इस योजना के माध्यम से प्रति विवाह 1 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। एक लाख में से 60 हजार रुपये सीधे दुल्हन के बैंक खाते में जाएंगे। 25 हजार रुपये का उपहार वर-वधू को विवाह के समय दी जाएगी। साथ ही 10 हजार रूपये विवाह के लिए आवश्यक सामग्री (Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana) और 15 हजार रुपये सामूहिक विवाह समारोह के आयोजन पर खर्च किए जाते है।

READ MORE : संभल के धार्मिक स्थलों का होगा विकास: CM योगी ने दिए 7 करोड़, कल्कि मंदिर में बनेगा परिक्रमा पथ

योजना के लिए पात्रता

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना (Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana) का लाभ हर परिवार नहीं उठा सकता है। सरकार ने इसके लिए कुछ पात्रता किए है। जिसके मुताबिक इस योजना का लाभ उठाने वाले परिवारों की वार्षिक आय 3,00,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। साथ ही शादी करने वाले बिटिया की आयु 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।

योजना के लिए जरूरी पेपर

  • वर एवं वधू का आधार कार्ड।
  • आय प्रमाण पत्र।
  • निवास प्रमाण पत्र।
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
  • वर-वधू की पासपोर्ट साइज फोटो।
  • कन्या का बैंक खाता विवरण।

READ MORE : योगी सरकार की नीति का असर : राज्य में पूंजी निवेश और औद्योगिक आधार को मिलेगा बढ़ावा, युवाओं के लिए खुलेंगे रोजगार के नए द्वार

योजना का उद्देश्य

  • गरीब और जरूरतमंद परिवारों को उनकी बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता प्रदान करना।
  • सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना और अत्यधिक खर्चीले विवाह समारोहों को कम करना।
  • विवाह समारोहों में अवांछितता और फिजूलखर्ची को खत्म करना।
  • विभिन्न समुदायों और धर्मों में प्रचलित रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह कार्यक्रम आयोजित करना।

READ MORE : सीएम योगी ने गाजीपुर को दी बड़ी सौगात : भारी जाम से मिलेगा छुटकारा,रोजगार के खुलेंगे नए द्वार

कैसे करें आवेदन

यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते है, तो सबसे पहले संबंधित जिले के गर पालिका/पंचायत कार्यालय या फिर समाज कल्याण विभाग से संपर्क करे। उनसे सारी जानकारी मांगे। सरकार ने ऑनलाइन आवेदन की भी सुविधा दी है। myscheme.gov.in/ www.myscheme.gov.in या फिर www.umang.gov.in, cmsvy.upsdc.gov.in. पर जाएं और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना खोजें। उसके बाद मांगे गए सारी चीजों को भरे और सबमिट पर क्लिक कर दें।