उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की पीसीएस 2024 परीक्षा (PCS 2024 Exam) के संबंध में सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है. जिसमें आयोग को आज अदालदत में जवाब देना होगा. फाइनल आंसर-की जारी करने को आयोग को जानकारी देनी है. कोर्ट ने पिछली सुनवाई पर जवाब मांगा था. आशुतोष पाण्डेय समेत दर्जनों अभ्यर्थियों ने इस संबंध में याचिका दाखिल की थी.

दरअसल, आयोग ने आंसर-की जारी कर अभ्यर्थियों से आपत्तियां मांगी. जिस पर कई परिक्षार्थियों ने आपत्तियां दर्ज कराई थी. याचिकाकर्ता अभ्यर्थी का कहना है कि कई परीक्षार्थियों ने आपत्तियां की थी. लेकिन आयोग ने अभी तक फाइनल आंसर-की जारी नहीं की. बिना फाइनल आंसर-की जारी किए परीक्षा परिणाम जारी कर दिया. लोक सेवा आयोग की ओर से प्री परीक्षा का परिणाम जारी किया जा चुका है. हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों की याचिका पर लोकसेवा आयोग से पूछा था कि लोक सेवा आयोग ने आंसर-की जारी की या नहीं.
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105 याचिकाएं की गई हैं दाखिल
बता दें कि इस मामले में आशुतोष कुमार पांडे सहित 105 अभ्यर्थियों ने इसे लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. याचिका पर न्यायमूर्ति अजीत कुमार की एकल पीठ सुनवाई कर रही है. मामले में पिछली सुनवाई 15 अप्रैल को हुई थी. अभ्यर्थियों का पक्ष रख रहे अधिवक्ता का कहना था कि लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा के बाद आंसर की जारी कर अभ्यर्थियों से आपत्तियां मंगाई. अभ्यर्थियों ने आपत्ति दर्ज भी कराई और दस्तावेजी प्रमाण भी लगाए. मगर आयोग ने उन आपत्तियों पर कोई निर्णय नहीं लिया और न ही संशोधित आंसर की जारी की गई. उल्टे प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया.
सही उत्तर को कर दिया गलत
पक्षकारों के मुताबिक प्रश्न संख्या 92 और 95 को सही करने वाले अभ्यर्थी भी फेल कर दिए गए. जबकि दूसरों को पास कर दिया गया. ये भी कहा गया कि आयोग ने श्रेणी वार कट ऑफ अंक भी नहीं जारी किए. आयोग की अधिसूचना में कहा गया है कि श्रेणीवार कट ऑफ और अभ्यर्थियों को मिले अंक मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद जारी किए जाएंगे. इस दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत भी कोई जानकारी अभ्यर्थियों को नहीं दी जाएगी. कोर्ट ने 21 अप्रैल तक आयोग को बताने के लिए कहा कि फाइनल आंसर की जारी की गई या नहीं. जिसका जवाब आज आयोग को देना है.
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