अयोध्या. अयोध्या के पांजी टोला स्थित सुन्नी वक्फ बोर्ड में दर्ज मस्जिद बद्र का बहुचर्चित सेल मामला तूल पकड़ रहा है. श्रीरामजन्म भूमि परिसर से सटे और राम पथ पर स्थित मस्जिद बद्र के बीच करार से नया बवाल खड़ा हो गया है. अयोध्या के पांजी टोला मोहल्ले में स्थित इस मस्जिद के मुतवल्ली ने श्रीरामजन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र से मस्जिद की जमीन के विनिमय के लिए 30 लाख रुपए में सेल टू एग्रीमेंट किया है. इसके लिए 15 लाख की पेशगी भी ले ली है. शेष धनराशि जमीन का कब्जा हस्तांतरित होने और रजिस्टर्ड विलेख लिखे जाने के बाद अदा की जाएगी.

अब मुसलमानों की ओर से इस सौदे का विरोध किया जा रहा है. विरोध करने वाले लोगों का कहना है कि मस्जिद में रोजाना नमाज अदा होती है और वह सरकारी दस्तावेजों में भी दर्ज है. ऐसे में इसका सौदा नहीं किया जा सकता. उन्होंने यह समझौता रद्द कर मुतवल्ली के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है. बीते 1 सितंबर को हुए इस एग्रीमेंट का खुलासा होने पर मुस्लिम पक्ष के दूसरे गुट ने बखेड़ा कर दिया. उन्होंने थाना रामजन्म भूमि में तहरीर देकर दोनों मुतवल्लियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है.

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थानाध्यक्ष मणि प्रसाद शुक्ल ने बताया कि तहरीर मिली है जिसकी जांच की जा रही है. इस बीच शिकायती पत्र देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग करने वाले मो. आजम कादरी का कहना है कि वक्फ कानून के अन्तर्गत वक्फ की सम्पत्तियों एवं मस्जिद को स्वयं वक्फ बोर्ड भी नहीं बेच सकता तो दूसरे लोग किस हैसियत से मस्जिद का सौदा कर सकते हैं.

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पत्र में आरोप लगाया गया कि सेल टू एग्रीमेंट करने वाले मुतवल्ली मो. रईस अहमद पुत्र हिदायतउल्ला निवासी मोहल्ला पांजी टोला व गवाह नूर आलम उर्फ चांद पुत्र मो. यूसुफ निवासी मोहल्ला कजियाना अयोध्या ने लोगों को गुमराह कर धोखाधड़ी से मस्जिद बेच दी है. इसके कारण इन दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाए.

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