सुपिया पाण्डेय, रायपुर। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में दावा आपत्ति करने का नियम बदल गया है. अब कोई व्यक्ति दावा आपत्ति करना चाहते हैं तो वे बिना एपिक कार्ड नंबर दिए, दावा आपत्ति नहीं कर सकते, उसे नंबर बताना होगा.

बिरगांव नगरीय निकाय चुनाव के लिए 1 मार्च से 9 मार्च तक दावा आपत्ति किया जा सकता है. दावा आपत्ति के लिए आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी, अपने ही क्षेत्र पर प्राधिकृत कर्मचारी के समक्ष दावा आपत्ति कर सकते हैं, लेकिन इस बार राज्य शासन द्वारा नियमों में संशोधन किया गया है. जिस वजह से दावा आपत्ति करते समय व्यक्ति को एपिक कार्ड का नंबर देना अनिवार्य होगा. बिना एपिक कार्ड का नंबर दिए वे दावा आपत्ति नहीं कर सकते.

यदि किसी व्यक्ति का नाम विधानसभा के वोटर लिस्ट में नहीं है तो वह तहसील कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं. आयोग की वेबसाइट एनवीएसपी के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

जहां निर्वाचन होना है तो सबसे पहले ये पहले सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका नाम विधानसभा की वोटर लिस्ट में है या नहीं. यदि नहीं है तो तत्काल आवेदन करें.

यदि उनका नाम विधानसभा की वोटर लिस्ट में नहीं होगा तो वे बिरगांव नगरीय निकाय के चुनाव की वोटर लिस्ट में भी अपना नाम दर्ज नहीं करा सकेंगे.

बिरगांव नगरीय निकाय के चुनाव में विधानसभा की मतदाता सूची के आधार पर प्रारूप मतदाता सूची को वार्डों में विभाजित करके बनाई जाएगी. विभिन्न प्रकार से दावा आपत्ति किया जा सकता है.

यदि किसी व्यक्ति का नाम उसमें है ही नहीं गलती से छूट गया हो, या किसी अन्य वार्ड में नाम चला गया हो तो प्रारूप का में दावा किया जा सकता है.

यदि संशोधन करना है, संशोधन करने के लिए प्रारूप ख है, यदि कोई व्यक्ति वर्तमान में वहां निवास नहीं करते उसके नाम लिस्ट में है और उन्हे विलोपित करना है तो उन्हे प्रारूप ग भरना है.

नई स्थिति में अगर नाम जुड़वाना है तो प्रारूप क में एपिक कार्ड का नंबर पूछा जाएगा. यदि किसी व्यक्ति के पास एपिक कार्ड नहीं है तो वह दावा नहीं कर सकेंगे. लोगों को सुनिश्चित करना होगा कि उनका नाम विधानसभा के वोटर लिस्ट में है या नहीं. उस आधार पर ही नगरीय निकाय की वोटर लिस्ट बनेगी.