US Supreme Court on Citizenship: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) को जोर का झटका दिया है। कोर्ट ने ट्रंप के जन्म से नागरिकता (Citizenship by birth) पर बैन लगाने वाले प्रस्ताव पर रोक लगा दी है। हालांकि अदालत ने इस मुद्दे पर दलीलें सुनने पर सहमति जताई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नागरकिता को लेकर दिए गए आदेश पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट अगले महीने (मई) में सुनवाई करेगा।
US सुप्रीम कोर्ट अभी सीधे यह तय नहीं करेगा कि ट्रंप का यह फैसला संविधान के मुताबिक है या नहीं। फिलहाल कोर्ट एक और तकनीकी बात पर ध्यान देगा, जो आगे चलकर काफी असर डाल सकती है। वह मुद्दा यह है कि क्या निचली अदालतों के जज पूरे देश में राष्ट्रपति की नीतियों को रोकने का आदेश दे सकते हैं या नहीं।
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपने आदेश में कहा कि वह 15 मई को सुनवाई करेगा। यह सुनवाई इस मुद्दे पर होगी कि क्या जिला न्यायाधीशों को पूरे देश में लागू होने वाले आदेश देने का अधिकार है या नहीं।
न्यायालय के लिए आपातकालीन अपीलों पर बहस निर्धारित करना दुर्लभ है। इससे यह पता चलता है कि कोर्ट ट्रंप प्रशासन की बात को गंभीरता से ले रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट ट्रंप की बात से सहमत होता है कि जजों ने अपने अधिकार से ज्यादा आदेश दिए हैं तो इससे सरकार को कुछ इलाकों में अपनी नागरिकता से जुड़ी नीति को तुरंत लागू करने की इजाजत मिल सकती है।
बता दें कि पिछले महीने ट्रंप सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जेंसी अपील दायर की। उन्होंने कोर्ट से कहा कि इन निषेधाज्ञाओं को या तो हटाया जाए या कम किया जाए। सरकार का कहना था कि निचली अदालतों के जजों को इतना बड़ा फैसला करने का अधिकार नहीं होना चाहिए, जिससे पूरे देश में किसी नीति को रोका जा सके।
ट्रंप प्रशासन ने जारी किया था ये आदेश
ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले दिन एक नया आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि अमेरिका में जन्मे उन बच्चों को नागरिकता नहीं दी जाएगी जिनके माता-पिता बिना वैध कागज़ात के या अस्थायी वीज़ा पर देश में हैं। लेकिन कई कानूनी जानकारों का कहना है कि यह आदेश कानून के खिलाफ है। उनका कहना है कि यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों और संविधान के 14वें संशोधन से टकराता है। 14वां संशोधन कहता है कि जो भी व्यक्ति अमेरिका में जन्मा है और अमेरिका के कानून के अधीन है, वह अमेरिका का नागरिक माना जाएगा।
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