कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्य प्रदेश में दवाओं को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड के बाद ग्वालियर में छह दवाओं के उपयोग पर रोक लगाया गया है। इस संबंध में लिखित आदेश जारी किया गया है।
ग्वालियर में 6 दवाओं का उपयोग रोका गया है। मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के निर्देश पर यह रोक लगाई गई है। सिविल सर्जन को ईमेल के जरिए निर्देश मिले हैं। जिसमें कहा गया कि छह दवाओं को आगामी आदेश तक उपयोग न करें।
वहीं सिविल सर्जन डॉ आरके शर्मा ने सरकारी अस्पतालों को लिखित आदेश जारी किया है। अस्पताल के सभी वार्डों के प्रभारी, दवा वितरण केंद्र, प्रसूति गृह के प्रभारी को लिखित में आदेश जारी किए गए हैं। जिसमें किसी वार्ड या सेक्शन में दवा होने पर तत्काल सिविल सर्जन स्टोर में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।
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इन दवाओं पर लगी रोक
- एंटीबायोटिक इंजेक्शन मेरोपेनम
- सिप्रोफ्लोक्सेसिन 250mg टेबलेट
- पेट साफ करने का सिरप लेक्टूलोज 10ML और 15ML
- पेट में कीड़े पड़ने पर दी जाने वाली दवा एल्बेंडाजोल 400MG
- खाली पेट दी जाने वाली दवा रेबीप्राजोल 20MG टेबलेट
- इलेक्ट्रोलाइट पी पर रोक लगाई गई है।
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