लखनऊ। बीएसपी के पूर्व महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राम अचल राजभर ने मंगलवार को एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर किया था. सरेंडर के साथ अंतरिम जमानत की अर्जी भी डाली थी. नसीमुद्दीन सिद्दीकी और राम अचल राजभर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. इसके साथ ही कोर्ट ने अंतरिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी है. अब नियमित जमानत अर्जी पर कल सुनवाई होगी.

विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने बीजेपी नेता दयाशंकर सिंह की बेटी और परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के मामले में बीएसपी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी और वरिष्ठ नेता राम अचल राजभर की संपत्ति की कुर्की के आदेश दिए थे.

दयाशंकर सिंह की मां तेतरा देवी ने 22 जुलाई 2016 को हजरतगंज कोतवाली में दर्ज मामले में आरोप लगाया था कि बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने राज्यसभा में उनके परिवार पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. उसके अगले दिन पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी और उस वक्त के प्रदेश अध्यक्ष राम अचल राजभर की अगुवाई में बड़ी संख्या में बीएसपी कार्यकर्ताओं ने हजरतगंज चौराहे पर किए गए प्रदर्शन में तेतरा देवी की नाबालिग पोती और परिवार के अन्य सदस्यों के बारे में अशोभनीय टिप्पणी की थी और अपशब्दों का इस्तेमाल किया था.