लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव आरक्षण अधिसूचना जारी कर दी गई है. इस बार पंचायत चुनावों में रोटेशन लागू किया जाएगा. इसके लिए पिछले पांच चुनावों का रिकॉर्ड देखा जाएगा. जो पद पहले आरक्षित नहीं था, उन्हें वरीयता दी जाएगी. इसके लिए 20 फरवरी तक प्रस्ताव तैयार किया जाएगा. 2 से 8 मार्च तक आपत्ति दे सकेंगे.
उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर पंचायती राज विभाग की ओर से एसीएस मनोज कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि एसीएस ने कहा कि जिला पंचायतों में 3051 वार्ड बनाए गए हैं. जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर आरक्षण नहीं होगा. एससी, ओबीसी और महिला के क्रम में आरक्षण होगा.
जिला पंचायत अध्यक्ष के कुल 75 पदों में से अनुसूचित जनजाति के लिए 5 पद और अनुसूचित जाति के लिए 16 पद आरक्षित किए गए हैं, जिनमें से 6 पद महिलाओं के लिए रखे गए हैं. इसी तरह पिछड़ी जाति के लिए 20 पद आरक्षित किए गए हैं, जिनमें 7 पद महिलाओं के लिए रखे गए हैं. 27 पद अनारक्षित रखे गए हैं.
ब्लॉक् प्रमुख के लिए कुल 826 पद है, जिनमें से अनुसूचित जाति के लिए 171 पद अरक्षित किए गए हैं, पिछड़ी जाति के लिए 223 पद आरक्षित रखे गए हैं. ग्राम प्रधानों के लिए 58194 पद में चुनाव होंगे. इनमें से अनुसूचित जन जाति के लिए 330 पद और अनुसूचित जाति के लिए 12045 पद आरक्षित रखे गए हैं. पिछड़ी जाति के लिए 15712 पद आरक्षित रखे गए हैं.