उत्तराखण्ड शासन ने राज्याधीन सेवाओं में हड़ताल पर अगले 6 महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है. बुधवार को कार्मिक सचिव शैलेश बगौली ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की. जारी अधिसूचना के अनुसार, लोकहित को ध्यान में रखते हुए उ.प्र. अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (जो उत्तराखण्ड राज्य में लागू है) की धारा 3(1) के तहत यह निर्णय लिया गया है.

बता दें कि आदेश जारी होने की तारीख से आगामी 6 महीनों तक राज्याधीन सेवाओं में किसी भी तरह की हड़ताल पूरी तरह निषिद्ध रहेगी. आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी.

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गौरतलब है कि बीते दिनों उपनल कर्मियों ने नियमितिकरण की मांग को लेकर शासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था. जिसे लेकर अब सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए किसी की राज्याधीन सेवाओं में हड़ताल पर अगले 6 महीने तक के लिए पूरी तरह से रोक लगा दी है.