हरिद्वार । उत्तराखंड के हरिद्वार में पूर्व विधायक प्रणव चैम्पियन की जमानत याचिका पर फैसला फिलहाल टल गया है। आज मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। पूर्व विधायक के वकील ने अदालत में अपील दायर की थी, जिसमें जमानत याचिका के साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या के प्रयास) को हटाने की मांग भी की गई थी। यह मामला विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पर हुई फायरिंग से जुड़ा हुआ है।
आज बेल अपील पर होगी सुनवाई
बता दें कि हरिद्वार में पूर्व विधायक चैंपियन और उनके समर्थकों ने उमेश कुमार के कार्यालय पर तोड़फोड़ मचाया और मारपीट के साथ फायरिंग भी कर दी थी। मामले की खबर लगते ही विधायक उमेश कुमार अपने कार्यालय पहुंचे और उन्होंने भी बंदूक पकड़ ली। जिसके बाद समर्थकों ने उन्हें संभाला। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्ष को शांत कराया। इस घटना के बाद पुलिस ने पूर्व विधायक चैंपियन और वर्तमान विधायक उमेश कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। कोर्ट ने प्रणव सिंह चैंपियन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। तभी से प्रणव सिंह चैंपियन हरिद्वार की रोशनाबाद जेल में बंद है।
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रोशनाबाद जेल में है बंद
विधायक उमेश कुमार के वकील ने बताया कि आरोपी पक्ष ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 हटाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, जिसका सीजेएम कोर्ट में उन्होंने विरोध किया। इसी मामसे पर आज सुनवाई होगी। दोनों विधायक के प्रकरण के कारण 5 फरवरी को होने वाली महापंचायत को स्थगित कर दिया गया था। महापंचायत लंढौरा के रंग महल में आयोजित की जानी थी, जिसे गुर्जर समाज द्वारा आयोजित किया जाना था। महापंचायत स्थगित करने का निर्णय दोनों नेताओं के विवाद और इसके प्रभाव को देखते हुए लिया गया।
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