देहरादून. 120 करोड़ की लागत से नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में उत्तराखंड राज्य अतिथि गृह ‘उत्तराखंड निवास’ बनाया गया है. आखिर वहां कौन-कौन रुक सकता है? क्या वहां आम जनता की एंट्री होगी या नहीं? आइए जानते हैं..
वैसे तो उत्तराखंड राज्य संपत्ति विभाग की तरफ से जारी शासनादेश उत्तराखंड निवास में सचिव स्तर तक के अधिकारी रुक सकेंगे . लेकिन इस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नाराजगी जताई है. उन्होंने शासनादेश में संशोधन करने के निर्देश दिए हैं. बता दें कि 13 दिसंबर को राज्य संपत्ति विभाग की ओर से उत्तराखंड निवास में रुकने वालों की पात्रता संबंधित शासनादेश जारी किया गया था.
इसमें उत्तराखंड शासन के सचिव स्तर तक के अधिकारी ही उत्तराखंड निवास में रुक सकते हैं. इसी तरह पुलिस विभाग के आईजी स्तर तक के अधिकारी ही वहां रुक सकते हैं. इसके अलावा फॉरेस्ट विभाग के तहत प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक लेवल के अधिकारियों को ही वहां रुकने की अनुमति है.
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इस शासनादेश में आम लोगों के रुकने का कोई जिक्र नहीं था. ऐसे में सीएम धामी ने नाराजगी जताते हुए शासनादेश में तत्काल प्रभाव से संशोधन करने के निर्देश दिए. उन्होंने राज्य संपति विभाग को निर्देश दिए कि उत्तराखंड निवास आमजन के लिए भी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए. उत्तराखंड निवास में कक्ष आरक्षण के लिए जारी शासनादेश को तत्काल संशोधित किया जाए.
साथ ही उत्तराखंड के आम व्यक्तियों को भी उपलब्धता के आधार पर वहा कक्ष मिल सके. ऐसी व्यवस्था की जाए. साथ ही मुख्यमंत्री ने दरों का भी पुनर्निर्धारण करने के निर्देश दिए हैं. गौरतलब है कि 6 नंवबर को सीएम धामी ने दिल्ली स्थित उत्तराखंड निवास का लोकार्पण किया था.
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