नैनीताल. Uniform Civil Code: जिले के हल्द्वानी के ग्रामीण क्षेत्र में लिव-इन रिलेशनशिप के तहत पहला रजिस्ट्रेशन हुआ है. उप जिला अधिकारी ने यह पंजीकरण किया है. जिसे लेकर एसडीएम परितोष वर्मा का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र में लिव इन रजिस्ट्रेशन का पहला मामला पंजीकृत कर लिया गया है.

एसडीएम ने कहा कि महिला विधवा है और उसका एक बच्चा भी है. यह रजिस्ट्रेशन शुक्रवार को कराया गया है. लिव-इन-रिलेशनशिप को रजिस्टर करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है. आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने की प्रक्रिया 30 दिनों में पूरी करनी होती है.

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बता दें कि उत्तराखंड में 27 जनवरी को यूसीसी लागू किया गया था. तभी से ये नियम है कि प्रदेश में लिव इन में रहने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा. अगर कोई जोड़ा लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. जिसमें 6 माह की सजा से लेकर 25 हजार रुपए दंड अथवा दोनों का प्रावधान है.

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