
नैनीताल. बागेश्वर जिले में खड़िया खनन से आई दरारों के मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई की. कोर्ट ने जनहित में नियुक्त न्यायमित्र दुष्यंत मैनाली, नियुक्त कोर्ट कमिश्नर समेत खनन अधिकारियों से फिर से खदानों का मौका मुआयना करने को कहा है और रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं.
जिले की कांडा तहसील के कई गांवों के मकानों में आई दरारों के मामले में कोर्ट ने दोबारा जांच के आदेश दिए हैं. सभी एजेंसी जांच कर कोर्ट में रिपोर्ट पेश करेंगे. पहले भी कोर्ट ने ग्रामीणों की शिकायत पर दो न्यायमित्र नियुक्त कर जांच कराई थी. लेकिन कोर्ट उससे संतुष्ट नहीं हैं.
इसे भी पढ़ें- खड़िया खनन को लेकर हाईकोर्ट सख्त: सरकार को पेश करना होगा माइनिंग के सबूत, जानिए कब होगी अगली सुनवाई
खदानों की जांच जारी- एसपी
ऐसे में कोर्ट ने सभी एजेंसियों से अपने-अपने माध्यम से जांच करने के बाद रिपोर्ट पेश करने को कहा है. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए बागेश्वर एसपी की तरफ से कहा गया कि खदानों की जांच हाईकोर्ट से जारी दिशा-निर्देशों पर की जा रही है.
इसे भी पढ़ें- देवभूमि के लोगों को स्वच्छता और फिटनेस के प्रति जागरूक करें, CM धामी ने अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश, बोले- राज्य में योग और व्यायाम को बढ़ावा दें
1 हजार साल पुराना मंदिर पर आईं दरारें
जबकि जांच कमेटी के अध्यक्ष ने सुविधाएं न मिलने का ब्यौरा देकर कहा कि इसकी वजह से अभी तक खदानों का जांच पूरी न हो सकी. न्यायमित्र की तरफ से कहा गया कि अवैध रूप से हुए खनन के कारण कई गांव में दरारें आ गई है. इतना ही नहीं 1 हजार साल पुराना कालिका मंदिर पर भी दरारें आ गई है.
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें