देहरादून. थूक जिहाद को लेकर धामी सरकार ने सख्त रुख अपनाया है. इसे लेकर CM पुष्कर सिंह धामी ने गाइडलाइन जारी की है. जिसके तहत दोषी पाए जाने पर 1 लाख तक जुर्माना हो सकता है. सीएम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस तरह की किसी भी घटना को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

बता दें कि खाद्य पदार्थ में थूकते हुए पाए जाने पर 25 हजार से 1 लाख तक जुर्माना लगाया जाएगा. जिस पर मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. ऐसे मामलों की सघन जांच हो और दोषियों को सजा मिले.

इधर, स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि त्योहारों का सीजन आ रहा है. ऐसे में किसी भी प्रकार की अशुद्धता या असामाजिक गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि शुद्धता और सुरक्षा सरकार की सर्वाच्च प्राथमिकता है.

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बता दें कि एसओपी में कहा गया कि सभी ढाबों, होटलों और रेस्टोरेंट में सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था करनी होगी. प्रत्येक मीट विक्रेता, मीट कारोबारी, होटल और रेस्टूरेंट में हलाल और झटका को अनिवार्य रूप से लिखना पड़ेगा. अनुपालन न किए जाने की स्थिति में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के अंतर्गत विधिक कार्रवाई की जाएगी.

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गौरतलब है कि पिछले दिनों मसूरी में लाइब्रेरी चौक पर चाय की रेहड़ी लगाने वाले दो भाइयों नौशाद अली और हसन अली को चाय के बर्तन में थूकने और उसे ग्राहकों को पिलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. दोनों भाई उत्तर प्रदेश के मुजफफरनगर जिले के खतौली के रहने वाले हैं. जिसके बाद इस मामले को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है.