देहरादून. सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है. जिससे जनता को फायदा होगा. मुख्यमंत्री ने बताया कि योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंच सके. यही सरकार का प्रयास रहता है.

  • हाड़ की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए योजना बनी.
    10 हजार भेड़ बकरी पालक आईटीबीपी को मटन देंगे.
    1000 कुकुर पालक, 500 फिशरमैन आईटीबीपी को ट्राउट फिश उपलब्ध कराएंगे.
    2000 करोड़ की कमाई होगी.
  • गैप फिलिंग के लिए 4 करोड़ शासन देगा.
  • मानव वन्य जीव संघर्ष निधि नियमावली को मंजूरी
    मानव वन्य जीव संघर्ष वितरण, आयुष्मान और आर्थिक लाभ साथ मिलेंगे.
    पालतू जानवर के मारे जाने की पुष्टि ग्राम प्रधान और वन अधिकारी करेंगे तो माना जाएगा.
    उत्तराखंड मानव वन्य जीव संघर्ष निधि नियमावली को मंजूरी, दो करोड़ का फंड.
  • सिविल न्यायालय विकासनगर 358 वर्ग मीटर भूमि एक रुपए की दर पर दी गई.
    उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विभाग की नियमावली में सीएस डीएस तकनीशियन को ओटी में डिग्री या डिप्लोमा होने पर भी चयन हो सकेगा.
    औषधि नियंत्रण विभाग में उप औषधि नियंत्रक का पद सृजित करने को मंजूरी.
    एक साल में जीपीएफ में पांच लाख तक ही जमा कर पाएंगे.
  • अधीनस्थ लेखा परीक्षा संवर्ग सेवा नियमावली में संशोधन.
    कौशल विकास विभाग के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में आने वाले अभ्यर्थियों को भोजन और ठहरने की व्यवस्था सरकार करेगी.
    उच्च शिक्षा विभाग में पढ़ने वाले पांच मेधावी छात्रों का चयन करके यूनाइटेड किंगडम में पढ़ने की व्यवस्था होगी.
    हरिद्वार के सिडकुल में हेलीपोर्ट बनाने के लिए जमीन पर निर्णय के लिए सीएम को अधिकृत किया गया.
  • न्यायिक उच्चतर सेवा नियमावली में जो भी सिलेबस होगा। हाई कोर्ट प्रस्तावित करेगा, सरकार उसे स्वीकार करेगी.
    नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखने को मंजूरी.
    पशु सेवा केंद्र चौरा मेहता को पशु चिकित्सालय में बदलने, 4 पद सृजन को मंजूरी.
    वीर चक्र, कीर्ति चक्र आदि को निशुल्क सेवा के बजट की व्यवस्था परिवहन निगम ही करेगा.
    जल जीवन मिशन की सुचारू संचालन के लिए सारा और स्किल विभाग के अधिकारी भी शामिल होंगे.
    उत्तराखंड उत्तर प्रदेश नगर पालिका के तहत सेवानिवृत्ति नियमावली में संशोधन, 2007 से छूटे हुए लोगों को भी पेंशन पर मुहर.
  • विशेष प्राविधान संशोधन अध्यादेश को मंजूरी.
  • सरकार मलिन बस्तियों के लिए अध्यादेश लाएगी.
    सरफेस वाटर में शुल्क की पूर्व में व्यवस्था थी. गैर कृषि कार्यों के लिए भूजल और स्प्रिंग जल पर दरें लागू. एक दिसम्बर को लागू होंगी.
    वाटर टैक्स लगेगा. एसओपी भी बनेगी.
    टेक्निकल एजुकेशन : पुस्तकालयों के अर्हता में बदलाव.
    मुख्यमंत्री निशुल्क गैस रिफिल योजना के अवधि तीन साल बढ़ाई.
    लकड़ी की प्रजातियों की दरों के लिए आईआईएम काशीपुर अध्ययन करेगा.