Uttarakhand Panchayat Elections: गुरुवार यानी आज प्रदेश के सभी जनपदों (हरिद्वार को छोड़कर) प्रथम चरण का मतदान होना है. इसमें सदस्य ग्राम पंचायत के 948 पदों सापेक्ष 2247 प्रत्याशी प्रतिभाग करेंगे. प्रधान ग्राम पंचायत के 3393 पदों सापेक्ष 9731 प्रत्याशी प्रतिभाग करेंगे. सदस्य क्षेत्र पंचायत के 1507 पदों सापेक्ष 4980 प्रत्याशी प्रतिभाग करेंगे. सदस्य जिला पंचायत के 201 पदों सापेक्ष 871 प्रत्याशी प्रतिभाग करेंगे. 24 जुलाई को प्रथम चरण के होने वाले मतदान में लगभग 26 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. ऐसे में आज मत पेटी में प्रत्याशियों का भविष्य कैद हो जाएगा.

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बता दें कि मुख्यमंत्री धामी ने ग्रामीणों से वोट करने की अपील करते हुए कहा है कि पंचायतें ग्रामीण विकास की आधारशिला हैं और इन चुनावों में हर मतदाता की सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण है. लोकतंत्र की मजबूती, मतदाता की जागरूकता और सहभागिता पर निर्भर करती है. त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास योजनाओं का संचालन होता है. मुख्यमंत्री ने समस्त मतदाताओं विशेष रूप से युवाओं, महिलाओं एवं वरिष्ठ नागरिकों से अपील की है कि वे अधिकाधिक संख्या में मतदान केंद्रों तक पहुंचकर लोकतंत्र को सशक्त बनाएं. उन्होंने कहा कि हर मतदाता का एक-एक वोट राज्य के भविष्य को गढ़ने में निर्णायक भूमिका निभा सकता है.

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इन दस्तावेजों से दे सकेंगे वोट

आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (ईपीसी कार्ड), पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, राज्य, केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या अन्य निजी औद्योगिक घरानों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर की पासबुक, राशन कार्ड, भूमि-भवन रजिस्ट्रीकृत दास्तावेज, भवन कर बिल, छात्र पहचान पत्र, लाइब्रेरी कार्ड, समक्ष अधिकारी की ओर से जारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्र, शस्त्र लाइसेंस, पेंशन दस्तावेज, पेंशन अदायगी दस्तावेज, भूतपूर्व सैनिक विधवा, आश्रित प्रमाणपत्र, रेलवे या बस पास, दिव्यांग प्रमाणपत्र, स्वतंत्रता सेनानी पहचानपत्र, टेलीफोन बिल, पानी या बिजली का बिल, दुकान पंजीकरण पत्र, गैस कनेक्शन किताब, अन्नपूर्णा योजना कार्ड, परिवहन प्राधिकारियों की ओर से जारी संवाहक लाइसेंस, परिवार रजिस्ट्रर के यथा सत्यापित उद्वरण, निवास प्रमाणपत्र, राज्य पुलिस की ओर से बस्तियों में जारी पहचानपत्र एवं विधानसभा की भांति लेखपाल, संबंधित ग्राम में तैनात अध्यापक को निर्वाचक की पहचान हेतु आयोग की ओर से अधिकृत किया जाता है.