वाराणसी. ठेला पटरी व्यवसायी संघ के सचिव की हत्या क मामले में कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के 2 शूटरों को दोषी करार दिया था. मंगलवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. जिसमें अदालत ने मुख्तार अंसारी के दोनों शूटरों को उम्रकैद की सजा सुना दी है.

वाराणसी की विशेष कोर्ट ADJ यजुवेंद्र विक्रम सिंह ने ये फैसला सुनाया है. कोर्ट ने दोनों शूटरों पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया है. शूटर नंदलाल राय और शेषनाथ को उम्रकैद की सजा मिली है.

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बता दें कि 17 जनवरी 2017 को गंदगी फैलाने से रोके जाने को लेकर प्रमोद निगम की हत्या कर दी गई थी. जिसके बाद 13 फरवरी 2017 को दोनों शूटर गिरफ्तार किए गए थे. सिगरा थाना क्षेत्र में दोनों शूटरों ने प्रमोद निगम को गोली मारी थी.