अजय शर्मा,भोपाल। मध्यप्रदेश में कोरोना के तेजी से फैलने के कारण शिवराज सरकार ने आज से राज्य में कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं. सीएम शिवराज की समीक्षा बैठक में कई अहम फैसले लिए गए है. जिससे आम जनता को कोरोना के प्रकोप से बचाया जा सके. प्रदेश के लोगों को इन गाइडलाइन का पालन करना होगा. यदि नहीं संभले तो सख्ती बरती जाएगी. इंदौर और भोपाल हाई रिस्क जोन हो गया है. हालात नहीं सुधरे तो और कड़े प्रतिबंध लग सकते हैं.
मध्यप्रदेश में क्या प्रतिबंध लगे ?
- मध्यप्रदेश में कक्षा 1 से 12वीं तक सभी निजी और सरकारी स्कूल 31 जनवरी तक बंद रहेंगे.
- सभी तरह के मेलों, राजनैतिक रैलियों पर प्रतिबंध.
- कोई भी कार्यक्रम हॉल की क्षमता से 50 फीसदी लोग होने पर ही होंगे. 250 से ज्यादा लोग नहीं रहेंगे.
- स्टेडियम में भी 50 फीसदी खिलाड़ी प्रैक्टिस कर सकेंगे. किसी भी खेल गतिविधि में दर्शकों की अनुमति नहीं होगी.
- सभी प्रकार के बड़े आयोजनों पर भी रोक.
- प्रदेश में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा.
- 20 जनवरी से होने वाली प्री बोर्ड की परीक्षा नहीं होगी.
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अभी की परिस्थिति के हिसाब से कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक स्कूल बंद किए जा रहे हैं. 15 जनवरी से 31 जनवरी तक सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल बंद रहेंगे. सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिये हैं. सीएम शिवराज ने आगे कहा कि मध्यप्रदेश धार्मिक स्थल अभी खुले रहेंगे. धार्मिक और सार्वजनिक जगह पर मेले अभी कहीं भी नहीं लगेंगे. उन्होंने कहा कि कल से सभी स्कूल बंद रहेंगे, कोई भी रैली नहीं होगी. 20 जनवरी को होने वाली प्री बोर्ड की परीक्षा नहीं होगी. बिना दर्शकों के मैदान में गेम होंगे. नाइट कर्फ्यू भी जारी रहेगा. हमारी कोशिश है कि आर्थिक गतिविधियां न रुके. प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के चलते यह फैसला लिया गया है.
राज्य सरकार का नया गाइडलाइन जारी
- मध्यप्रदेश सरकार ने कोरोना के बढ़ने के कारण नया गाइडलाइन जारी किया है. कक्षा 1 से कक्षा 12 तक समस्त स्कूल एवं हॉस्टल 31 जनवरी 2022 तक बंद रहेंगे. जनवरी 2022 में आयोजित होने वाली प्री-बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पृथक से आदेश जारी किए जाएंगे.
- सभी प्रकार के मेले (धार्मिक/व्यावसायिक), जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है, प्रतिबंधित रहेंगे. समस्त जुलूस और रैली पर प्रतिबंध लगा है.
- समस्त राजनैतिक/सांस्कृतिक/धार्मिक/सामाजिक/शैक्षणिक/ मनोरंजन आदि के आयोजनों में 250 व्यक्तियों से अधिक की उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी.
- बंद हॉल में हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत से कम की उपस्थिति के ही आयोजन/कार्यक्रम आयोजित हो सकेंगे.
- खेलकूद संबंधी गतिविधियाँ के लिए स्टेडियम की क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति के आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे.
- कोविड उपयुक्त व्यवहार (Covid Appropriate Behavior) का पालन अनिवार्य होगा. कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन सुनिश्चित कराया जाए. मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार जुर्माना वसूली की कार्रवाई की जाएगी.
बता दें कि मध्यप्रदेश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो गई है. एमपी पिछले 24 घंटे में 4 हजार 755 कोरोना मरीज सामने आए हैं. इसके साथ ही एक्टिव मरीजों की संख्या 21 हजार 394 हो गई है. राहत की बात यह है कि 1 हजार 20 मरीज डिस्चार्ज किए गए हैं और एक भी मौत नहीं हुई है. प्रदेश के सभी 52 जिलों में कोरोना पहुंच गया है. पिछले 13 दिन में संक्रमण दर 0.20 से बढ़कर 5.15 फीसदी पहुंच गई है. आज मिले मरीजों में से 3282 को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है. इंदौर में सबसे अधिक 1291 और भोपाल में 1008 कोविड मरीज मिले हैं. इसलिए मध्यप्रदेश में कई प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं.
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