कोर्ट ने बिभव कुमार को 4 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 28 मई को बिभव कुमार को दोबारा कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है. दिल्ली पुलिस ने कोर्ट ने 4 दिन की ही न्यायिक हिरासत की मांग की थी.

स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट करने के आरोप में विभव कुमार को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने 4 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. विभव कुमार 28 मई तक तिहाड़ जेल में रहेंगे. विभव के वकील ने एक बार फिर इस केस में आरोपी की गिरफ्तारी की जरूरत पर सवाल खड़ा किया. इस दलील के साथ विभव के वकील ने अरनेश कुमार मामले में दी गई कोर्ट की गाइड लाइन का हवाला भी दिया.

इस आदेश से पहले दिल्ली पुलिस ने कहा कि अदालत के निर्देशों के अनुसार हमने परिवार के सदस्यों और वकील को विभव से मिलने की अनुमति दी थी.

विभव के वकील ने कहा कि न्यायिक हिरासत या पुलिस हिरासत दोनों ही आरोपी की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं. किसी भी चीज़ की मांग उचित होनी चाहिए. विभव के वकील ने कहा कि न्यायिक हिरासत 14 दिन की होती है. लेकिन पुलिस 4 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग कर रही है.