भारत के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 की तैयारियां तेज कर दी हैं। आज शुक्रवार को आयोग ने चुनाव से जुड़ी अहम प्रक्रिया शुरू करते हुए रिटर्निंग अधिकारी और दो सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। निर्वाचन आयोग ने एक आधिकारिक पत्र जारी कर बताया कि संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत उपराष्ट्रपति पद का चुनाव कराना आयोग की जिम्मेदारी है। यह चुनाव “राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम, 1952” और “राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन नियम, 1974” के मुताबिक होगा।

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इस नियम के तहत, केंद्र सरकार से परामर्श कर आयोग एक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त करता है, जिसका कार्यालय नई दिल्ली में होता है। परंपरा के अनुसार, लोकसभा और राज्यसभा के महासचिवों को बारी-बारी से यह जिम्मेदारी दी जाती है। चूंकि पिछली बार लोकसभा महासचिव को यह जिम्मेदारी दी गई थी,इसलिए इस बार राज्यसभा के महासचिव को रिटर्निंग अधिकारी बनाया गया है।

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इसके साथ ही राज्यसभा सचिवालय की संयुक्त सचिव गरिमा जैन और निदेशक विजय कुमार को सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया गया है, ताकि चुनाव प्रक्रिया में सहयोग मिल सके। आयोग ने बताया कि इस संबंध में आवश्यक राजपत्र अधिसूचना अलग से जारी की जाएगी।

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गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 22 जुलाई 2025 को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को लिखे पत्र में कहा था कि वे स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए तत्काल प्रभाव से पद छोड़ रहे हैं। अगले दिन राष्ट्रपति मुर्मु ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया था। अब नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है और जल्द ही निर्वाचन तारीख की घोषणा भी की संभावना है।

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