नई दिल्ली। राज्यसभा सांसद और भाजपा की राष्ट्रीय महासचिव सरोज पाण्डेय ने आज मानसून सत्र के दौरान सदन में महामारी (संशोधन) विधेयक-2020 के समर्थन में अपने विचार व्यक्त किये।

सरोज पाण्डेय ने कहा कि आज पूरा देश कोरोना वाइरस रूपी महामारी से जूझ रहा है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार द्वारा इस महामारी से लड़ने के लिए जो कदम उठाये हैं, उसके लिए में उन्हें साधुवाद देती हूँ। वर्तमान में इस विधेयक में कोरोना वारियर्स की सुरक्षा के लिए और इस संक्रमण काल में स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं को क्षति से बचाने के लिए जो प्रावधान किये गये है, वह निम्न हैं-

  1. महामारी से लड़ने में जुटे हमारे कोरोना वारियर्स पर हमला करने और उनके कार्य में बाधा पहुंचने पर 3 माह से लेकर 5 साल तक की सजा हो सकती है, और 50 हजार से लेकर २ लाख तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
  2. स्वास्थ्य कर्मी के खलाफ हिंसा से यदि गंभीर क्षति पहुँचती है तो यह सजा 6 महिने से लेकर 7 वर्ष तक बढाई जा सकती है तथा जुर्माना 1 लाख से 5 लाख तक हो सकता है।

इस बिल में इन अपराधों को संज्ञेय तथा गैर जमानती बने गया है ताकि आपरधिक तत्वों में कानून का भय व्याप्त रहे और हमारे इन स्वास्थ्य कर्मियों पर कोई भी हमला या दुर्व्यवहार करने का साहस न कर सके। साथ ही असामाजिक तत्वों द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के संस्थानों को नुकसान पहुंचाने पर दोषी व्यक्तियों से मुआवजा वसूलने का भी प्रावधान रखा गया है। यह प्रावधान उन तत्वों को हतोत्साहित करेगा जो शासकीय संपत्ति का नुक्सान करना अपना हक़ समझते थे और विभिन्न शासकीय और स्वास्थ्य संस्थानों को करोड़ों अरबों नुकसान पहुंचाते थे, तथा कानून के न होने से बच जाते थे। अब इस कानून की मदद से ऐसे लोगों को अपने किये गुनाह का जुर्मानामे भरना पड़ेगा।

देखिये वीडियो

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