रुपेश गुप्ता, रायपुर। भ्रष्टाचार के मामले में बेरला जनपद पंचायत सीईओ को निलंबित कर दिया गया है. बुधवार को सदन में मामला उठने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने निलंबन की मांग की थी.

कांग्रेस विधायक आशीष छाबड़ा ने सवाल किया कि क्या साल 2019 से 3 फरवरी 2020 के बीच जनपद पंचायत सीईओ बेरला के खिलाफ अवैध वसूली की शिकायत सरपंच और पंचायत सचिव ने किया था. संबंधित अधिकारी पर क्या कार्यवाही की गई.

जिसके जवाब में पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि जी हां, जनपद पंचायत बेरला के मुख्य कार्यपालन अधिकारी शिशिर शर्मा के विरूद्ध नरवा, गरूवा, घुरवा और बाडी के नाम राशि रु. 200.00 का बीज देकर रुपये 2000.00 वसलने तथा मतदान केन्द्र का राशि रु. 1500.00 नहीं देने सरपंच सचिवों के द्वारा की गई शिकायत की जांच बी.आर.मोरे, परियोजना अधिकारी, जिला पंचायत बेमेतरा से कराई गई. जांच प्रतिवेदन के अवलोकन के पश्चात् छत्तीसगढ़. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम खण्ड दो भाग 03 नियम 10 की कंडिका (04) के तहत शिशिर शर्मा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी बेरला की एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने का प्रस्ताव अनुशंसा सहित बेमेतरा कलेक्टर और दुर्ग संभागायुक्त को भेजा गया है. इसके साथ ही उन्होंने जनपद पंचायत सीईओ शिशिर शर्मा को निलंबित करने की घोषणा सदन में की.