लंदन। बैंक लोन घोटाले में आरोपी व्यापारी विजय माल्या को ब्रिटिश हाईकोर्ट से झटका लगा है. वर्ष 2018 में उनके प्रत्यर्पण को लेकर जारी किए गए आदेश के विरुद्ध दायर विजय मलैया की याचिका को ब्रिटिश हाईकोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दिया.
बता दें कि कभी शराब कंपनी से लेकर विमानन कंपनी किंशफिशर के मालिक रहे विजय माल्या पर बैंकों को 9000 करोड़ रुपए का चूना लगाने का आरोप है. मामला के प्रकाश में आते ही विजय माल्या भारत छोड़ ब्रिटेन पहुंच गए हैं. भारत के प्रत्यर्पण की याचिका पर वर्ष 2018 में जज एमा आर्बूथनॉट ने उनके प्रत्यर्पण नहीं करने की याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने अपने वकील क्लैर मांटेगोमेरी के जरिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. सोमवार को सुनवाई में हाईकोर्ट में लार्ड जस्टिस स्टीफन इरविन और जस्टिस एलिजाबेथ लियांग की बेंच ने विजय मलैया की इस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी.
सूत्रों की माने तो विजय माल्या हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ 14 दिनों के भीतर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं. यहां भी अगर वे केस हार जाते हैं तो भारत प्रत्यर्पण की कार्रवाई शुरू करेगा.