हर्षराज गुप्ता, खरगोन। मध्यप्रदेश में पंचायत एवं निकाय चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। आचार संहिता में बिना अनुमति दावत देने वाले पूर्व पार्षद एवं होटल मालिक पर अपराध कायम किया गया है। पूर्व पार्षद और होटल मालिक के इस कृत्य को जिला दंड़ाधिकारी के आदेश का उल्लंघन माना गया है। लिहाजा एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दोनों के खिलाफ धारा 188 के तहत कोतवाली में प्रकरण दर्ज कराया गया है।
दर्ज एफआईआर के अनुसार नगर पालिका के दरोगा विजय गुप्ता को खरगोन सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नगरीय निकाय निर्वाचन 2022 के लिए गठित शिकायत जांच दल में आदेशानुसार शामिल किया गया। शिकायत मिलने पर अंजुमन नगर में नूर-अस-सबा होटल में आसपास के लोगों को दावत देकर खाना खिलाया जा रहा है। शिकायत के बाद विजय गुप्ता और कर्मचारी शेखर ने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित कर स्थल पर पहुंचे। अंजुमन नगर के नूर-अस-सबा में करीब 300 से 500 लोगों को खाना खिलाया जा रहा था। पूछताछ करने पर जानकारी में आया कि पूर्व पार्षद अलीम शेख द्वारा दावत (हकीका) का आयोजन किया गया है।
मौके पर ही अलीम शेख से दावत की प्रशासनिक अनुमति के सम्बंध में जानकारी ली गई। उसी समय नूर-अस-सबा के मालिक जमीर खान भी वहां आ गए। उनसे भी कार्यक्रम करवाने की अनुमति के बारे में जानकारी ली गई। अलीम शेख और जमीर खान दोनों ने अनुमति नहीं होना बताया। वर्तमान में खरगोन कलेक्टर के द्वारा एक आदेश में 11 मई से 10 जुलाई तक जिले की सीमा में राजनीतिक, धार्मिक एवं अन्य प्रकार की रैली, अखाड़े, जुलूस, रात्रि जागरण, तकरीर, शोभायात्रा, धरना प्रदर्शन समक्ष अधिकारी की अनुमति के बगैर करना आदेश के उल्लंघन पर धारा 188 में दंडित करने की शिकायत की गई। कलेक्टर व दंडाधिकारी के आदेश का उल्लंघन करने पर रात साढ़े 10 बजे कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई।
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