नई दिल्ली। आयकर विभाग ने कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए ‘विवाद से विश्वास’ के तहत बिना अतिरिक्त रकम के भुगतान की तारीख में बढ़ोतरी करते हुए 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है. वहीं अतिरिक्त रकम के साथ भुगतान की तारीख को यथावत 31 अक्टूबर रखा गया है.
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के आधिकारिक प्रवक्ता और इनकम टैक्स कमिश्नर सुरभि अहुलवालिया की ओर से जारी बयान में विवाद से विश्वास एक्ट के तहत भुगतान की तारीख में बढ़ोतरी करने नोटिस जारी किया गया है. इसमें विवाद से विश्वास एक्ट के तहत भुगतान के लिए जरूरी फार्म 3 को जारी करने के साथ संशोधित करने में आने वाली दिक्कतों को देखते हुए भुगतान की तारीख में बढ़ोतरी की गई है.