सत्यपाल राजपूत, रायपुर. भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 16 दिसंबर को राज्य के समस्त जिलों के मतदान केन्द्रों में कार्यालयीन समय में किया जाएगा. मतदाता 16 दिसंबर 2019 से 15 जनवरी 2020 तक राज्य के सभी मतदान केन्द्रों पर उपस्थित अविहित अधिकारियों के समक्ष मतदाता सूची में नाम जोड़ने, नाम हटाने एवं संशोधन के लिए दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकेंगे. दावा आपत्ति का निराकरण 27 जनवरी तक किया जाएगा और मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 7 फरवरी 2020 को किया जाएगा.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार, ऐसे भारतीय नागरिक जिनकी उम्र एक जनवरी 2020 को 18 वर्ष पूर्ण होगी तथा ऐसे भारतीय नागरिक जिनका नाम अभी तक किसी कारणवश मतदाता सूची में नही जुड़ पाया है,  उन्होंने अपना नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए फार्म-6 भरकर संबंधित दस्तावेजों की छायाप्रति सहित जमा करना होगा. मतदाता सूची में किसी प्रकार त्रुटि जैसे-नाम, सरनेम, आयु, लिंग, जन्म तिथि, फोटो या अन्य प्रकार की त्रुटि को सुधारने के लिए फार्म-8 भरना होगा और मतदाता सूची से नाम विलोपन के लिए फार्म-7 भरा जाएगा. निःशक्त श्रेणी के मतदाताओं से फार्म-6 के द्वारा प्राप्त जानकारी को मतदाता डाटा बेस में निःशक्तता की श्रेणी के साथ प्रविष्टि किया जाएगा.

मतदाता सूची के प्रकाशन अवधि में मतदाता अपने मतदान केन्द्र पर जाकर मतदाता सूची में अपना नाम देख सकते हैं। इसके अलावा मतदाता मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.ceochhattisgarh.nic.in में उपलब्ध मतदाता सूची में अपना नाम खोज सकते हैं. किसी प्रकार की जानकारी अथवा शिकायत के लिए राज्य सूचना केन्द्र रायपुर में स्थापित टोल फ्री नम्बर 180023311950 एवं जिलों में स्थापित कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 1950 में संपर्क कर सकते हैं.