शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्यप्रदेश के बहुचर्चित पुलिस भर्ती परीक्षा फर्जीवाड़ा मामले में CBI कोर्ट ने फैसला सुनाया है। चार आरोपियों को कोर्ट ने 7-7 साल की सजा और 10 हजार जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने मामले में राधा मोहन शर्मा, रवि शर्मा, कृष्णकांत शर्मा और मनीष शर्मा को दोषी ठहराया है।
जानकारी के अनुसार साल 2013 में व्यापमं के माध्यम से पुलिस भर्ती परीक्षा में बड़ा फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया था। मामले में चार आरोपियों को सीबीआई (CBI) की विशेष अदालत ने दोषी ठहराया है। आरोपियों राधा मोहन शर्मा, रवि शर्मा, कृष्णकांत शर्मा, मनीष शर्मा को 7-7 साल की सुनाई गई है। सजा के साथ 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
बता दें कि राधा मोहन शर्मा की जगह रवि शर्मा ने परीक्षा दी थी। कृष्णकांत शर्मा ने आदेश शर्मा से संपर्क कर मनीष शर्मा को सॉल्वर बनाया था। 1 लाख 80 हजार में मनीष शर्मा से डील हुई थी। सबूतों के अभाव मे आदेश शर्मा को छोड़ दिया गया है। सीबीआई (CBI) की विशेष अदालत के न्यायाधीश नीतिराज सिंह ने यह फैसला सुनाया है।
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