राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए कानून के कुछ प्रावधानों पर रोक लगा दी है। CJI बीआर गवई की अगवाई वाली 2 जजों की बेंच ने वक्फ कानून के खिलाफ दायर 5 याचिकाओं पर सुनवाई की।

संशोधन कानून संवैधानिक

वक्फ संशोधन कानून फैसले पर मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड अध्यक्ष डॉ सनवर पटेल ने कहा कि- भारत के मुसलमान के हक में पहले मुर्गे की दुकान और अंडे की दुकान थी, अब असली हक मिल रहा है। कोर्ट ने विरोध करने वालों को आईना दिखाया है। विपक्ष ने मुसलमानों को डराने धमकाने की कोशिश की, कानून पर संवैधानिकता पर प्रश्न उठाया, कोर्ट ने साबित कर दिया है कि संशोधन कानून संवैधानिक है।

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फैसले की कांग्रेस ने किया स्वागत

कांग्रेस ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। पूर्व कानून मंत्री पीसी शर्मा ने कहा- सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया कि
कोई भी कानून बनाकर जनता पर थोप नहीं सकती। बीजेपी की जमीनें हड़पने की तैयारी थी, इस पर कोर्ट ने संशोधन कर दिया है। बीजेपी की कोर्ट में कलई खुल गई है। अब जमीनें नहीं हड़प पाएंगे, आगे भी ओर संशोधन होंगे।

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